सितारगंज। नाबालिग छात्र—छात्राओं के दोपहिया व चौपहिया वाहन से स्कूल जाने के मामले को उप जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने सभी स्कूलों के प्रबंधन व प्रधानाचार्यों को भेजे पत्र में छात्र—छात्राओं के बिना लाइसेंस व हेलमेट के वाहन चलाने पर आपत्ति जताई है। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने पत्र में कहा है कि उनके संज्ञान में आया है कि स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी दोपहिया व चार पहिया वाहनों से स्कूल आ—जा रहे हैं। जिनमें अधिकांश छात्र—छात्रायें नाबालिग हैं तथा बिना लाइसेंस व हेलमेट के वाहन परिवहन कर रहे हैं। कहा गया है कि कुछ छात्र—छात्रायें वाहन में क्षमता से अधिक लोगों को बिठाकर वाहन चला रहे हैं। इससे दुर्घटना की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता। स्कूलों के प्रबंधन व प्रधानाचार्यों से स्पष्ट निर्देश जारी करने को कहा गया है कि छात्र—छात्रायें बिना लाइसेंस व हेलमेट के वाहन न चलायें और न क्षमता से अधिक लोगों को बिठायें। साथ ही नाबालिग छात्र—छात्राओं को विद्यालय में वाहन लाने से पूर्ण रूप से निषिद्ध किया जाये। चेतावनी दी गई कि यदि नाबालिग विद्यार्थी स्कूलों में वाहन लाये व दुर्घटना हुई और स्कूल पार्किंग में उनके वाहन पाये गये तो इसका उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन व प्रधानाचार्य का होगा। एसडीएम ने खंड शिक्षा अधिकारी को भी निर्देश दिया है कि वह अपने स्तर से इस बारे में विद्यालय प्रबंधन व प्रधानाचार्यों को निर्देशित करें।
शिकंजा:—दोपहिया व चौपहिया वाहन लेकर स्कूल गये नाबालिग तो विद्यालय प्रबंधन होगा जिम्मेदार
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